Wednesday, July 23, 2025

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उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग, जल्द जारी होगा कार्यक्रम

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया था इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि उसे अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिकार है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और चुनाव नियम 1974 के प्रावधानों के तहत कराया जाएगा।

  • निर्वाचक मंडल की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।
  • रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
  • पूर्व चुनावों से जुड़े रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है।

कितने लोग डालेंगे वोट?

उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 सांसदों के वोट डालने की संभावना है, जिनमें शामिल हैं:

  • राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य
  • लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य

हालांकि, वास्तविक संख्या चुनाव की तिथि पर मौजूदा सांसदों की गिनती के आधार पर तय होगी।

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (STV) का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली सामान्य लोकसभा या विधानसभा चुनाव से भिन्न है और केवल सांसद ही मतदाता होते हैं।

 

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