रुद्रपुर/उधमसिंह नगर: उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। नए साल (2026) से जिले की सड़कों पर बिना वैध पंजीकरण (Registration) के ई-रिक्शा चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही, सड़कों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक दिन में केवल 20 ई-रिक्शा के संचालन का नया नियम भी लागू किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: अवैध रिक्शों पर नकेल
परिवहन विभाग के अनुसार, जिले में अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।
- अनिवार्यता: अगले साल की शुरुआत से केवल वही ई-रिक्शा सड़क पर उतर सकेंगे, जिनके पास परिवहन विभाग का वैध पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र होगा।
- कार्रवाई: बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने वाले रिक्शों को तत्काल सीज (Seize) किया जाएगा और उनके मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रतिदिन संचालन की सीमा तय
यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक अनूठा ‘रोटेशन प्लान’ तैयार किया है। इस योजना के तहत:
- संख्या का निर्धारण: मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों में एक दिन में केवल 20 ई-रिक्शा ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- टोकन या रोस्टर प्रणाली: इसके लिए रिक्शा चालकों को विशेष रोस्टर या टोकन आवंटित किए जा सकते हैं, जिससे हर चालक को बारी-बारी से रोजगार का अवसर मिले और सड़कों पर एक साथ भीड़ जमा न हो।
बढ़ते जाम और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां
रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शों की अनियंत्रित संख्या के कारण अक्सर लंबी कतारें लगी रहती हैं। साथ ही, कई ई-रिक्शा चालक नाबालिग हैं या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नए नियमों के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल प्रशिक्षित और पंजीकृत चालक ही रिक्शा चलाएं।
चालकों और मालिकों के लिए संदेश
परिवहन विभाग ने सभी ई-रिक्शा मालिकों से अपील की है कि वे साल के अंत तक अपने वाहनों का पंजीकरण और अन्य जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। प्रशासन का कहना है कि यह नियम न केवल जनता की सुरक्षा के लिए है, बल्कि इससे ई-रिक्शा चालकों के व्यवसाय में भी स्थिरता आएगी और अवैध प्रतिस्पर्धा कम होगी।
आगे की योजना
प्रशासन जल्द ही चिन्हित ई-रिक्शा स्टैंड्स और रूट्स की सूची जारी करेगा। स्थानीय पुलिस और यातायात विभाग को इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।





