सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे रेत खनन मामले में समन का जवाब देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होते तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने ईडी के समन पर अधिकारियों के पेश नहीं होने पर आपत्ति जताई। शीर्ष अदालत मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला कलेक्टरों के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने 27 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने सिब्बल से कहा, हम आपके अधिकारियों से खुश नहीं हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से ईडी के सामने पेश होना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। पीठ ने कहा कि इससे पता चलता है कि अधिकारियों के मन में न तो अदालत का सम्मान है और न ही कानून का। इस तरह के दृष्टिकोण की कड़ी निंदा की जाती है। अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल को सभी डाटा के साथ ईडी के सामने पेश होने का आखिरी मौका दिया, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे चुनाव कार्यों में व्यस्त थे।