आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूकऔर जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने दोनों अपीलों पर सुनवाई की। बैरिस्टर सैयद अली जाफर और बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर मामले में इमरान खान का प्रतिनिधित्व किया। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूकऔर जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की पीठ ने दोनों अपीलों पर सुनवाई की। बैरिस्टर सैयद अली जाफर और बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर मामले में इमरान खान का प्रतिनिधित्व किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने साइफर और तोशाखाना मामलों में सजा के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी बीबी और पूर्व मंत्री की अपील को स्वीकार कर ली है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से सुनवाई की रिपोर्ट सात मार्च तक देने की मांग की है। एक विशेष अदालत ने साइफर मामले में इमरान खान और पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दस साल की जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई थी।