बिहार सरकार द्वारा पूर्व सांसद आनंद मोहन को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा में क्षमादान देने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आनंद को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया के हत्याकांड में 2007 में ट्रायल कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने 2008 में उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस सजा की पुष्टि की थी। पिछले साल अप्रैल में बिहार सरकार ने 14 साल की जेल की सजा पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया था।