मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, मैं इस मामले को देखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी रिमांड में भेजने के लिए पारित आदेश को भी चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।