Wednesday, February 11, 2026

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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सख्ती, अब केवल 6 सवारियां ही बैठाकर चल सकेंगे विक्रम

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने विक्रम वाहनों के संचालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है और अब इन वाहनों में तय मानक के अनुसार केवल छह सवारियों को ही बैठाकर चलने की अनुमति होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर संबंधित वाहन चालक और मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रम वाहनों के चालान काटे जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर वाहन सीज भी किए जा सकते हैं। प्रशासन ने वाहन संचालकों से नियमों का पालन करने और यात्रियों से भी निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठने देने में सहयोग की अपील की है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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