Saturday, July 27, 2024

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स्कॉटलैंड के नए घृणा अपराध कानून का विरोध शुरू : ऋषि सुनक

घृणा अपराध के खिलाफ बनाए गए स्कॉटलैंड के नए कानून को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हेट क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर (स्कॉटलैंड) एक्ट को स्कॉटलैंड की संसद से साल 2021 में पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे अब लागू किया गया है। नए कानून के तहत उम्र, दिव्यांगता, नस्ल, धर्म और लैंगिक पहचान को नए कानून के तहत घृणा अपराध से सुरक्षित किया गया है। हालांकि बोलने की आजादी के अधिकार के तहत इस कानून की तीखी आलोचना भी हो रही है।  नया कानून विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ नफरत पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सरकार का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ नफरत से निपटने के लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा। हालांकि इस कानून से महिलाओं को बाहर रखने का विरोध हो रहा है। मशहूर लेखक जेके राउलिंग ने भी स्कॉटलैंड के घृणा अपराध कानून की आलोचना की है। साथ ही मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता पीटर टचेल ने भी इस कानून को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने भी स्कॉटलैंड के नए कानून को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बताया है।  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी जेके राउलिंग का समर्थन किया है। उन्होंने नए कानून को लेकर कहा कि उनकी पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की हमेशा रक्षा करेगी। सुनक ने कहा कि जीव विज्ञान पर आसान से तथ्य बताने के लिए लोगों को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश में हम अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करते हैं और कंजरवेटिव पार्टी हमेशा इसकी रक्षा करेगी। वहीं स्कॉटलैंड के मंत्री हमजा यूसुफ ने नए कानून की तारीफ की और कहा कि बढ़ती नफरत की घटनाओं के बीच यह कानून लोगों की रक्षा करेगा।

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