सुप्रीम कोर्ट में आज जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत की गई हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने याचिका में गिरफ्तारी को मनमाना और अवैध बताया है। 29 अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी संशोधित अर्जी पर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से जवाब तलब किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ करेगी।
वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। उन्हें फिलहाल जोधपुर जेल में रखा गया है।
उमर खालिद मामले की सुनवाई भी आज
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से जुड़े मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई 21 नवंबर को हुई थी, जिसमें अदालत ने अगली तारीख 24 नवंबर तय की थी। दिल्ली पुलिस सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने दलील दी थी कि “आतंकवाद में शामिल बुद्धिजीवी अधिक खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।”





