Saturday, July 27, 2024

Top 5 This Week

Related Posts

सांसद नबा सरानिया एसटी सीट से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

गौहाटी हाईकोर्ट ने दो बार के सांसद नबा सरानिया की राज्य स्तरीय जांच समिति के उनकी अनुसूचित जनजाति (मैदानी) स्थिति को रद्द करने वाले आदेश को चुनौती वाली रिट याचिका खारिज कर दी। असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने बताया कि जस्टिस एसके मेधी की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया। सैकिया ने कहा, अदालत ने उन्हें राहत नहीं देते हुए प्रभावी रूप से उन्हें एसटी या अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोक दिया। सरानिया 2014 से बतौर निर्दलीय सांसद कोकराझार (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने उसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने की घोषणा की है।  लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। एसएलएससी ने 12 जनवरी 2024 के एक आदेश में उन्हें एसटी (पी) समुदाय से संबंधित नहीं मानते हुए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से रोक दिया था। राज्य के जनजातीय मामलों के विभाग (मैदान) ने बाद में 20 जनवरी को एक आदेश पारित कर 17 अक्तूबर 2011 को जारी सरानिया के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था।

Popular Articles