अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से झटका लगा है। न्यायधीश ने सोमवार को हश मनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया था कि ट्रंप की सजा शुक्रवार को उनके शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद होनी चाहिए। हालांकि, ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि उनकी चुनावी जीत से यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस पर सहमति नहीं जताई।न्यायाधीश मर्चेन ने दो पन्नों के फैसले में बताया कि अभियोजकों ने सजा में देरी का विरोध किया था और कहा कि यदि ट्रंप उच्च न्यायलय में सफल अपील कर लेते हैं, तभी इसे टाला जा सकता है।
मर्चन ने कहा, ‘इस न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्कों पर विचार किया है और पाया है कि ये अधिकांशतः अतीत में उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं। 10 जनवरी, 2025 को होने वाली न्यायाधीश मर्चेन ने ट्रंप को शुक्रवार की सजा के दौरान व्यक्तिगत या ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व और भावी राष्ट्रपति को जेल भेजने का इरादा नहीं रखते हैं। बता दें कि ट्रंप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप के वकीलों ने न्यायाधीश से मैनहट्टन जूरी द्वारा उनकी सजा के खिलाफ अपील करते समय सजा में देरी करने का अनुरोध किया था। उन्हें मई में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर एक कथित यौन संबंध के बारे में चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था।