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लाइफ इंश्योरेंस की मिस-सेलिंग पर IRDAI का शिकंजा, टार्गेट के नाम पर पॉलिसी बेचने पर लगेगी रोक 

नई दिल्ली। बीमा पॉलिसियों की मिस-सेलिंग पर अंकुश लगाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत बैंकों और अन्य बीमा वितरकों के कमीशन को सीमित करने के साथ ग्राहकों को पर्याप्त जानकारी और उनकी सहमति के बिना पॉलिसी बेचने पर रोक लगाने की बात कही गई है।

डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन 10 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव

IRDAI के प्रस्ताव के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का पहले साल का कमीशन मौजूदा 25 प्रतिशत से अधिक के स्तर की तुलना में 10 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है। एजेंट के कमीशन में भी कटौती का प्रस्ताव है। नियामक का उद्देश्य ऐसे प्रोत्साहनों को कम करना है, जिनसे केवल अधिक से अधिक नई पॉलिसियां बेचने पर जोर बढ़ता है।

लोन के साथ जबरन बीमा बेचने पर रोक

प्रस्ताव में बैंक या अन्य ऋणदाता द्वारा लोन के साथ अनिवार्य रूप से बीमा जोड़ने पर रोक लगाने की बात कही गई है। ग्राहक की जरूरत और सहमति के बिना किसी बीमा उत्पाद की बिक्री को मिस-सेलिंग के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। बैंक और एनबीएफसी कर्मचारियों को बीमा बिक्री के लिए वॉल्यूम या रिवॉर्ड आधारित प्रोत्साहन देने पर भी सख्ती प्रस्तावित है।

ग्राहकों को मिलेगी अधिक जानकारी

IRDAI ने बीमा उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। प्रस्ताव में ग्राहक को उत्पाद की पूरी जानकारी देने और उसकी सहमति के बाद ही बिक्री करने की व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई है। इसके साथ ही कमीशन और वितरण लागत को अधिक पारदर्शी बनाने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

IRDAI ने इन प्रस्तावों पर हितधारकों से 25 अक्टूबर तक राय मांगी है। इसके बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम नियमों पर फैसला लिया जाएगा।

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