Saturday, March 22, 2025

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राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट

उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को धामी सरकार ने पदोन्नति के लिए पूरे सेवाकाल में एक बार छूट दे दी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला भी किया है। कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों फैसले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। वहीं, कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार नीति को मंजूरी देने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दिखा दी। कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में कुछ विभागों में मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की यूपीएस को अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से राज्य भी यूपीएस लागू होगी, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।धामी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही खुद से लगाना होगा। पहले साल में कम से कम 2,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके निकटवर्ती ठेकों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठेकों से जुड़ीं उप दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। किसी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग होने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर पर एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ता हितों की रक्षा होगी। सरकार ने जारी वित्तीय वर्ष के 4439 करोड़ के सापेक्ष 4000 करोड़ का राजस्व वसूला है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5060 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में फलों से शराब बनाने की फैक्ट्री लगाने वालों को 15 साल तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी।

 

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