Friday, March 14, 2025

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यहूदी विरोध को रोकने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्कूलों में यहूदी विरोध और ऐसी शिक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जो नस्ल और लिंग-भेद को बढ़ावा देती है। ट्रंप ने बुधवार को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि इस्राइल हमास युद्ध के दौरान अमेरिका के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में यहूदी विरोधी घटनाएं देखने को मिलीं। कुछ विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर इस्राइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए।ट्रंप के नए आदेश के तहत हमास समर्थक छात्रों का वीजा रद्द भी किया जा सकेगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का रास्ता भी खुल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने इस संबंध में कदम उठाने का वादा किया था। आदेश के तहत निर्देशों को न मानने वाले स्कूलों और कॉलेजों की संघीय फंडिंग रोकने का भी प्रावधान है। ट्रंप प्रशासन के इस आदेश का उद्देश्य स्कूलों में कट्टरपंथी लैंगिक विचारधारा, नस्लभेद, लिंग-भेद को रोकना है। ट्रंप ने 90 दिनों के भीतर इस संबंध में रणनीति बनाने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ भव्य पैमाने पर मनाने तथा एक नया राष्ट्रीय पार्क बनाने का भी आदेश जारी किया है। साथ ही मौजूदा राष्ट्रीय स्मारकों और महान नेताओं की मूर्तियों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की योजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अमेरिका 4 जुलाई, 2026 को अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा।

ट्रंप ने साल 2020 में ही महान नेताओं की याद में एक नया राष्ट्रीय पार्क बनाने का वादा किया था। हालांकि बाद में जो बाइडन सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। अब जब ट्रंप एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गए हैं तो उन्होंने अपने उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नए राष्ट्रीय पार्क में पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ ही महान एथलीट्स और गायकों समेत दर्जन भर ऐतिहासिक हस्तियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। गौरतलब है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद राष्ट्रीय स्मारकों में पूर्व नेताओं की प्रतिमाओं में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं थीं। अब नए आदेश के तहत ऐसा करने वाले लोगों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अगर सुरक्षा और संघीय जांच एजेंसियां स्मारकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहती हैं तो उनके खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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