Saturday, April 26, 2025

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मैरीलैंड के कानून निर्माताओं पारित किया नया विधेयक

अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के कानून निर्मातओं (विधायकों) ने शनिवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक का मकसद राज्य और निजी संस्थानों में यौन शोषण के दावों से होने वाले भविष्य के खर्चों को कम करना है। हाल ही में हजारों लोगों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, खास युवा हिरासत केंद्रों में। इसके कारण राज्य को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये आरोप उस समय सामने आए, जब मैरीलैंड ने दो साल पहले के बाल यौन शोषण के दावों के लिए सीमित समय अवधि को समाप्त किया। यह कदम कैथोलिक चर्च में शोषण के मामले को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। यह विधेयक पर गवर्न वेस मूरे के पास जाएगा। विधेयक में राज्य की संस्थाओं के लिए 31 मई के बाद दायर मामलों में समझौतों की सीमा 8,90,000 डॉलर से घटाकर 4,00,000 डॉलर करने का प्रावधान है और निजी संस्थाओं के लिए यह सीमा 1,50,000 डॉलर से घटाकर 7,00,000 डॉलर करने का प्रावधान है। यह विधेयक 2023 के कानून को बदलेगा, जिसमें अब तक प्रत्येक दावे के लिए एक ही भुगतान होगा, न कि हर शोषण की घटना के लिए अलग-अलग भुगतान। सीनेट की न्यायिक प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष सीनेटर विल स्मिथ ने कहा कि अनुमान है कि राज्य को तीन अरब डॉलर से चार अरब डॉलर के बीच संभावित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है।

डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले स्मिथ ने बताया कि कानून निर्माताओं ने 2023 के बाल पीड़ित अधिनियम को पारित किया, जो यौन शोषण के शिकार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई का परिणाम है। पहले के नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 38 साल से अधिक थी, तो वह इन दावों को दर्ज नहीं कर सकता था। स्मिथ ने कहा, हम यह नहीं सोच सकते थे कि मामलों की इतनी बड़ी संख्या सामने आएगी।

शनिवार को चर्चा के दौरान कानून निर्माताओं ने कहा कि लगभग 1,500 मामले पहले ही दायर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 4,500 और मामलों के बारे में जानकारी मिली है, और दावेदारों के वकील मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन के कार्यालय के साथ समझौते की बातचीत कर रहे हैं।

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