दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के दौरान निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल ने सैन्य बलों को जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का भी आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभियोजन रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून के खिलाफ दायर 10 पेज की अभियोजन रिपोर्ट में कहा गया है कि निलंबित राष्ट्रपति ने संसद में प्रवेश करते समय सैन्य बलों को जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निलंबित राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर को जरूरत पड़ने पर तीन बार मार्शल लॉ लगाने की बात कही थी।यून सुक योल को इस महीने की शुरुआत में नेशनल असेंबली द्वारा राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था और देश में मार्शल लॉ लगाने के लिए उनके खिलाफ जांच चल रही है।