अमेरिका के वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा मानवीय पैरोल पर रह रहे अप्रवासियों को त्वरित निर्वासित करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला जज जियो कोब ने दिया, जिनके अनुसार यह मामला न्याय प्रक्रिया और मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है।
क्या है मामला?
• हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने आदेश जारी किया था कि मानवीय पैरोल पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को तुरंत हिरासत में लेकर निर्वासित किया जाए।
• इसके बाद कई अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया।
• अप्रवासी अधिकार समूहों ने इस आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की।
जज की टिप्पणी
जज जियो कोब ने अपने आदेश में कहा:
“प्रश्न यह है कि उत्पीड़न और शोषण से भागे लोगों को क्या एक नियमबद्ध न्यायिक व्यवस्था में सुनवाई का अधिकार मिल सकता है या नहीं।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रोक फिलहाल अस्थायी है और सिर्फ उन अप्रवासियों पर लागू होगी जो मानवीय पैरोल के तहत अमेरिका में हैं। यह रोक अंतिम सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
मानवीय पैरोल क्या है?
मानवीय पैरोल अमेरिकी कानून का एक प्रावधान है, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में विदेशियों को संवेदनशील या आपात मानवीय कारणों से सीमित समय के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है। इसका निर्णय होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा लिया जाता है।