Friday, March 6, 2026

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मनी लॉन्ड्रिंग केस : सुप्रीम कोर्ट से जैकलीन फर्नांडीस को झटका, सुकेश चंद्रशेखर प्रकरण में याचिका खारिज

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर मामले में उनकी दायर याचिका खारिज कर दी। जैकलीन ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए निचली अदालत की प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया।
200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़ा मामला
यह मामला 200 करोड़ रुपये के ठगी कांड से जुड़ा है, जिसके मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैकलीन फर्नांडीस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुकेश से महंगे तोहफे और धनराशि स्वीकार की। ईडी ने अभिनेत्री को इस प्रकरण में आरोपी के रूप में शामिल करते हुए कई बार पूछताछ की है।
निचली अदालत में लंबित है सुनवाई

जैकलीन के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मामला लंबित है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और कार्यवाही जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब अभिनेत्री को ट्रायल कोर्ट में ही अपनी दलीलें पेश करनी होंगी।
कई हस्तियों के नाम आ चुके हैं सामने
इस हाई प्रोफाइल केस में बॉलीवुड की अन्य हस्तियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। ईडी का दावा है कि सुकेश ने ठगी की रकम का इस्तेमाल विलासिता पर किया और बॉलीवुड हस्तियों को महंगे तोहफे दिए। जैकलीन के अलावा अभिनेत्री नोरा फतेही का नाम भी इस जांच में सामने आया था।
कानूनी लड़ाई लंबी हो सकती है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जैकलीन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के चलते यह केस लंबे समय तक खिंच सकता है।

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