Thursday, May 22, 2025

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पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में किया तलब

वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पुणे की एक एमपी-एमएलए अदालत ने वीर सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर मानहानि के मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई, 2025 को अदालत में पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने लंदन की अपनी यात्रा के दौरान वीर सावरकर के बारे में एक बयान दिया था। जिसके बाद विनायक दामोदार सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने इस मामले में अदालत का रुख किया। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीते कई सालों में लगातार कई मौकों पर सावरकर को बदनाम किया है। ये मामला विशेष तौर पर 5 मार्च, 2023 को जब गांधी यूनाइटेड किंगडम में ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। अपनी शिकायत में सत्यकी सावरकर ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाए। ऐसा करके उन्होंने सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और शिकायतकर्ता और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई। शिकायत में कहा गया है कि अपमानजनक भाषण इंग्लैंड में दिया गया था, लेकिन इसे पूरे भारत में प्रसारित किया गया, जिसका असर पुणे में महसूस किया गया। सत्यकी ने अपनी शिकायत में बतौर सबूत लंदन में राहुल गांधी के भाषण के वीडियो को लेकर प्रकाशित कई समाचार रिपोर्ट और एक यूट्यूब लिंक पेश किया है। उन्होंने शिकायत में कहा कि गांधी ने सावरकर पर एक किताब लिखने का झूठा आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई का वर्णन किया था, जिसे सावरकर ने कभी नहीं लिखा और ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई।

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