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नैनीताल की माल रोड बनेगी ‘नो हॉर्न जोन’, 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम

नैनीताल: पर्यटकों के पसंदीदा स्थल नैनीताल की प्रसिद्ध माल रोड पर अब वाहनों के हॉर्न बजाने पर रोक लगेगी। जिला प्रशासन ने शहर में शोर प्रदूषण कम करने और पर्यटकों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। नया नियम 1 अगस्त से लागू किया जाएगा।

जिलाधिकारी ललित मोहन रैखोला की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और नैनीताल को अधिक व्यवस्थित एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि माल रोड पर अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के अनुसार, माल रोड नैनीताल की पहचान है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। वाहनों के लगातार हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। इसी को देखते हुए माल रोड को शांत क्षेत्र के रूप में विकसित करने की पहल की गई है।

नए नियम लागू होने से पहले लोगों और पर्यटकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर सूचना पट लगाए जाएंगे और वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी जाएगी।

बैठक में यातायात नियंत्रण से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रशासन ने नो-पार्किंग क्षेत्रों में सख्ती से कार्रवाई करने, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर नजर रखने और निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं।

नैनीताल की माल रोड झील किनारे स्थित प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में लोग पैदल घूमने और खरीदारी करने पहुंचते हैं। इससे पहले भी यातायात नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रशासन और न्यायालय की ओर से कई कदम उठाए गए हैं।

जिला प्रशासन का मानना है कि हॉर्न प्रतिबंध और यातायात सुधार से नैनीताल में ध्वनि प्रदूषण कम होगा तथा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अधिक शांत एवं सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।

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