नई दिल्ली।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दर सूची जारी कर दी है। इसमें आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बदलाव किए गए हैं। अब जहां सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी कारों पर ज्यादा खर्च करना होगा, वहीं आम आदमी के इस्तेमाल वाले डेरी उत्पाद, खाद्य पदार्थ और उर्वरक सस्ते हो जाएंगे।
महंगे होंगे विलासिता से जुड़े सामान
नई दरों के अनुसार, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर कर में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही लग्जरी कारों पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन वस्तुओं को “सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स” की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इन पर उच्च दरें लागू की गई हैं।
आम उपभोक्ता को राहत
इसके उलट, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर सरकार ने कर का बोझ कम किया है। दूध से बने उत्पाद, मक्खन, घी और दही जैसे डेरी आइटम्स को सस्ता करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उर्वरकों और कीटनाशकों पर GST दर घटा दी गई है।
सरकार का तर्क
केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद जनता को राहत पहुंचाना और खेती-किसानी से जुड़े क्षेत्रों को मजबूती देना है। वहीं, विलासिता और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर ऊंचा कर लगाकर राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
नई रेट लिस्ट लागू
सूत्रों के मुताबिक, संशोधित GST दरें जल्द ही लागू हो जाएंगी। राज्यों को इस संबंध में निर्देश भेजे जा चुके हैं। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से एक तरफ सरकार को राजस्व मिलेगा, तो दूसरी तरफ जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आने से आम आदमी को राहत मिलेगी।
व्यापारियों और उद्योग जगत की प्रतिक्रिया
व्यापारियों का कहना है कि डेरी उत्पाद और उर्वरकों पर कर घटने से बाजार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, लग्जरी कार कंपनियों और तंबाकू उद्योग ने कर वृद्धि पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि इससे मांग में कमी आ सकती है।