Monday, February 9, 2026

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दिल्ली-NCR की हवा फिर हुई ‘जहरीली’, कई इलाकों का AQI 400 पार; ग्रेप-4 के ये प्रतिबंध हुए लागू

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। इसके चलते एक बार फिर ग्रेप-3 और 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर की ज्यादातर जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसके चलते कई प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं।

सोमवार दोपहर को पहले ग्रेप-3 के नौ सूत्रीय प्रतिबंध को लागू किया गया और रात 10 बजे दिल्ली का एक्यूआई 401 पर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेप-4 के सात सूत्रीय प्रतिबंधों को भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सीपीसीबी के अनुसार, आज मंगलवार सुबह दिल्ली के कई स्थानों का एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। वहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरे की चादर छाई हुई है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले में कक्षा नौ तक व 11वीं की क्लास स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा।

अभिभावक और बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं। एनसीआर के दूसरे जिलों में भी राज्य सरकारें स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दे सकती हैं। इसके साथ ही दफ्तर खुलने और बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित कर सकती हैं।

 

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने ग्रैप-4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इससे पहले कल  दोपहर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया था। इसके तहत के कई पाबंदियां लगाई गई हैं। सीएक्यूएम के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI आज (16 दिसंबर) रात 9 बजे 399 पर पहुंच गया और रात 10 बजे 400 के पार पहुंच गया। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और शांत हवा के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ने पर GRAP के लिए CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई।

 

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंचने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा‌। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
  • दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार के एचजीवी (भारी मालवाहक वाहन) पर रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ढोने वाले एचजीवी वाहन को छूट रहेगी।
  • निर्माण और विध्वंस पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाएं इत्यादि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद रहेगा।
  • दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी।
  • सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करने का निर्देश।

 

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