अब दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में विधायक निधि के तहत कोई भी विकास कार्य या धार्मिक स्थानों पर वाटर कूलर स्थापित करने के साथ ही बोर्ड लगाने और आवसीय इलाकों में चारदीवारी के कार्य नहीं किए जाएंगे।
दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विधायक निधि से विकास कार्यों को रोक लगा दिया है। दिल्ली नगर निगम ने 24 जनवरी को इस निर्देश को जारी किया है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निगम अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों और जगहों पर ही निगम की ओर से विकास कार्यों का संचालन किया जाता है।