Tuesday, August 5, 2025

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तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज — अभिनेत्री समांथा-नागा चैतन्या के तलाक को लेकर केटीआर पर की थी टिप्पणी

हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री केटी रामाराव (KTR) द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला:
• अक्तूबर 2024 में मंत्री सुरेखा ने एक सार्वजनिक बयान में केटीआर को फिल्म अभिनेत्री समांथा और अभिनेता नागा चैतन्या के तलाक के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
• इसके अलावा उन्होंने केटीआर के खिलाफ अन्य गंभीर और निराधार आरोप भी लगाए थे।
• केटीआर ने इन बयानों को अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी।
कोर्ट का फैसला:
• अदालत ने मामले में प्रारंभिक सबूतों की समीक्षा के बाद पाया कि कोंडा सुरेखा के बयान दुर्भावनापूर्ण और निराधार थे।
• अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
• मंत्री सुरेखा को 21 अगस्त तक नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
• अदालत ने बयान का वीडियो सबूत के तौर पर स्वीकार किया, जो पेन ड्राइव में प्रस्तुत किया गया था।
अन्य पहलू:
• कोंडा सुरेखा की कानूनी टीम ने शिकायत की स्वीकार्यता और क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया था, लेकिन अदालत ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया।
• अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि वह इस मामले की सुनवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम है।
• उल्लेखनीय है कि इससे पहले केटीआर ने सुरेखा को नोटिस भेजकर सार्वजनिक माफी की मांग की थी, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला।

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