Saturday, November 15, 2025

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तमिलनाडु भगदड़ मामला: आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

नई दिल्ली। करूर में हुई दर्दनाक भगदड़ में 41 लोगों की मौत के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में आज (शुक्रवार) महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा दायर याचिका पर होगी। टीवीके ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हादसे की जांच के लिए तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया गया था।
टीवीके का कहना है कि इस जांच में निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है, जबकि केवल राज्य पुलिस के अधिकारियों की एसआईटी से पारदर्शी जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। अब जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। करूर भगदड़ 27 सितंबर को हुई थी, जिसमें भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिका पर भी सुनवाई
इसी मामले से जुड़ी एक और याचिका भाजपा नेता उमा आनंदन ने दाखिल की है। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमति दी है।
टीवीके ने उठाए निष्पक्षता पर सवाल
टीवीके की याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों से जांच की निष्पक्षता पर संदेह है। पार्टी का कहना है कि जांच में राजनीतिक प्रभाव से बचने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच एजेंसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
इस बीच, राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि एसआईटी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं और वे निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे हैं। हालांकि, अदालत अब यह तय करेगी कि जांच मौजूदा एसआईटी ही करे या किसी अन्य एजेंसी को सौंप दी जाए।
आज की सुनवाई से इस संवेदनशील मामले में जांच की दिशा तय होने की संभावना है।

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