Saturday, July 27, 2024

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चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनावी बॉन्डों पर रोक लगा दी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक घोषित किया है और सरकार को इस मुद्दे पर अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड योजना ये सुनिश्चित करने का एक उचित तरीका है कि धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से से राजनीतिक फंडिंग के लिए किया जाएl  शीर्ष अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि चुनावी बॉन्ड चयनात्मक गोपनीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी खरीदारी से संबंधित रिकॉर्ड भारतीय स्टेट बैंक के पास उपलब्ध हैं और जांच एजेंसियों तक पहुंच सकते हैं l

कोर्ट ने मामले में 31 अक्तूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें दी गईं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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