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एक दिन पहले रिटायर होने पर भी नहीं छिनेगा वेतन वृद्धि का लाभ, उत्तराखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी वेतन वृद्धि की निर्धारित तारीख से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त होता है, तो केवल इस आधार पर उसे वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

मामला पौड़ी गढ़वाल के शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे रमाकांत राम से जुड़ा है। वह 30 जून 2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई थी, लेकिन सेवानिवृत्ति के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ भी संशोधित होंगे

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 1 जुलाई 2016 की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों को भी संशोधित करने को कहा गया है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से संबंधित सरकारी आदेश का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया गया। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय का हवाला दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना लागू

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है। इसलिए केवल इस तकनीकी आधार पर कि कर्मचारी वेतन वृद्धि की तारीख को सेवा में नहीं था, उसके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट के इस फैसले से उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर भी असर पड़ सकता है, जो अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं।

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