इनकम टैक्स नियम के उल्लंघन मामले में कांग्रेस पार्टी 210 करोड़ रुपए जब्त किए जाने की बात कह रही है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के बैंक खातों से सिर्फ 135.06 करोड़ रुपए विभाग ने वसूले हैं। इनमें 102,66,69,925 रुपए टैक्स बकाए के हैं तो 32,40,19,059 रुपए बकाए से जुड़े ब्याज के हैं।
सभी वसूली दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों की शाखा में कांग्रेस के खाते से की गई है। दिल्ली से बाहर स्थित कांग्रेस के किसी भी बैंक खाते से कोई वसूली नहीं की गई है। कांग्रेस के देश भर के बैंकों में खाते हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक गत 13 फरवरी से 16 मार्च के लिए बीच यह वसूली की गई और किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया गया है। कांग्रेस अपने सभी खातों से अपना संचालन कर सकती है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि 135 करोड़ रुपए की वसूली मूल्यांकन वर्ष 2018-19 से जुड़े टैक्स बकाए के मामले में की गई है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 13ए के तहत सभी राजनीतिक दलों को विभिन्न माध्यमों से होने वाली उनकी आय पर इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है, लेकिन वह छूट तभी दी जा सकती है जब राजनीतिक दल 13ए सेक्शन से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। इन नियमों में तय समय पर रिटर्न फाइल करना और 2000 रुपए से अधिक नकद में चंदा नहीं लेना भी शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक 20 प्रतिशत की राशि जमा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग को पूरी राशि रिकवर करने का अधिकार होता है। चूंकि कांग्रेस ने 20 प्रतिशत राशि अपील के दौरान जमा नही की थी, इसलिए नौ जनवरी, 2023 को फिर से कांग्रेस को 104 करोड़ बकाए को जमा करने का नोटिस दिया गया। इधर 28 मार्च को कमीशनर स्तर की अपीलेट ने कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया। 24 मार्च, 2023 को कांग्रेस मामले को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई और 11 अक्टूबर, 2023 को कांग्रेस ने 1,72,54,020 रुपए जमा कर दिए।