सर्वोच्च न्यायालय सोमवार यानी 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के छह बागियों की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस-वोटिंग’ की थी। जिसके बाद राज्य विधानसभा से उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड सूची के मुताबिक सोमवार को याचिका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आएगी। उच्चतम न्यायालय 12 मार्च को जब याचिका पर सुनवाई कर रहा था तो पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया था कि उन्होंने अपनी अयोग्यता को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि यह एक दुर्लभ मामला है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने 18 घंटे के भीतर इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। छह बागियों में सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो शामिल हैं। इन सभी को कटौती प्रस्ताव और बजट के दौरान सदन में गैरहाजिर रहने और हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था।