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अमेरिका में जन्म से ही नागरिकता मिलने के नियम को बदलवा सकते हैं ट्रंप?

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उस कानून को हास्यास्पद बताया, जिसके तहत देश में जन्मे किसी भी व्यक्ति को अपने आप अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। ट्रंप ने इशारा किया कि वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद इस कानून को खत्म करवाने के लिए कदम उठाएंगे। ट्रंप के लिए नागरिकता से जुड़ा यह कदम इतना भी आसान हीं होगा, लेकिन अगर वे इस नियम को बदलवाने में सफल होते हैं तो इसका दूरगामी असर क्या होगा? इसका भारतीयों समेत बाकी देशों के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ी बात यह है कि यह अधिकार अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत दिया गया है, जिससे देश की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जन्में हर व्यक्ति को अपने आप ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, फिर चाहे उसके माता-पिता किसी भी मूल के हों।
ट्रंप ने कहा कि वह जन्म से मिलने वाले नागरिकता के नियम को भी बदल देंगे। ट्रंप ने कहा कि हमें इसे खत्म करना होगा। बाकी देशों में यह चलन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम से देश के सिस्टम का फायदा उठाया जाता है और अमेरिकी नागरिक बनने के मानक थोड़े सख्त होने चाहिए। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि इस नियम से बर्थ टूरिज्म (बच्चों के जन्म के लिए पर्यटन) को बढ़ावा मिलता है। इसके तहत माता-पिता अपने बच्चों के जन्म के लिए अमेरिका का दौरा करते हैं, ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए।
ट्रंप का कहना है कि वे परिवारों को नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए वे पूरे के पूरे परिवारों को ही एक साथ वापस उनके देश भेजने के पक्षधर हैं। रिपब्लिकन नेता ने दावा किया कि अमेरिका इकलौता देश है, जहां पर यह नियम है। हालांकि, उनका यह दावा गलत है, क्योंकि दुनिया के 34 अन्य देशों में भी यह नियम हैं।

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