केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी उन्हें मिलने वाली पेंशन की गणना के उद्देश्य से सांकेतिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे। सरकार की ओर से यह कदम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है।
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम कर रहे अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा, उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई याव1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जाए, जो देय होने से एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। मौजूदा नियम कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को अपनी वेतन वृद्धि तिथि चुनने की अनुमति देते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि 1 मई, 2023 को और उसके बाद एक वेतन वृद्धि देय होगी।