रुद्रपुर। एक माह पूर्व ट्रांजिट कैम्प निवासी युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीडि़त ने पुलिस से मदद न मिलने पर कोर्ट की शरण ली। बाबू राम पुत्र स्व- निहाल निवासी बीसलपुर पीलीभीत ने प्रदीप कुमार,उसके पुत्र व सोनू निवासी मुखर्जीनगर जगतपुरा के विरूद्ध दर्ज रपट में कहा है कि वह अपने परिवार के साथ मजूदरी करने आया एवं रहने के लिए दुर्गा मन्दिर गली ट्रांजिट कैम्प में कमरा लिया। उसका 26 वर्षीय पुत्र पंकज सिडकुल पन्तनगर में कार्य करने को16जुलाई की सुबह गया। शाम तक कमरे में नहीं आया तो खोजबीन करने पर 18जुलाई को उसका शव सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के पोस्टमार्टम घर से मिला। ट्रांजिट कैम्प पुलिस को गुमशुदा की सूचना 17जुलाई को दे दी गयी थी जिस पर थाना पुलिस ने बताया गया कि मुखर्जीनगर जगतपुरा थाना ट्रांजिट कैम्प में किराना दुकान संचालक प्रदीप कुमार एवं उसके पुत्र व पडोसी सोनू द्वारा उसके पुत्र को काफी मारा पीटा गया है। जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर पर कुन्द प्रभाव बल के कारण सिर पर गम्भीर चोट होना बताया गया है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। जिस पर उसने सीएम शिकायत प्रकोष्ठ व उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ई-मेल आईडी पर भी शिकायत दर्ज करायी थी। इसके बावजूद पुलिस ट्रांजिट कैम्प द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसे मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इंस्पेक्टर सुंदरम शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच शुरू कर दी।