हल्द्वानी। पूर्व सभासद ने नगर में नाबालिग कन्या का विवाह होने की शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट से की है। इस मामले में विवाह पर रोक के साथ ही कार्रवाई की मांग की। यह मामला जांच में सही पाये जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने विवाह रजिस्ट्रेशन से नाबालिग का नाम हटवा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे शिकायती पत्र में पूर्व सभासद प्रेमा जोशी ने कहा है कि एक संस्था द्वारा शहर में 111 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। जिसमें एक नाबालिग कन्या का नाम भी शामिल किया गया है। कहा है कि यह कन्या बद्रीपुरा पाठशाला में 7वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल सर्टिफिकेट में इसकी जन्मतिथि 27 दिसम्बर 2007 दर्ज है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से इस मामले की गहनता से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में यह मामला सही पाया गया है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इस नाबालिग की ओर से एक युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मामला भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने संस्था के विवाह रजिस्ट्रेशन से नाबालिग का नाम हटवा दिया है।
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं
नाबालिग के विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन होने के मामले में कार्रवाई न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। नाबालिग का रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था के खिलाफ कार्रवाई न होने ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अक्सर देखने में आता है कि नाबालिग के विवाह में पुलिस-प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज देता है। लेकिन यहां अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया। लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जबकि एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि यदि मामले में किसी ओर से तहरीर आती है तो कार्रवाई की जाएगी।