हल्द्वानी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध लग गया है लेकिन नगर निगम हल्द्वानी देर से जागा है। नगर निगम प्रशासन की ओर से आज शुक्रवार को व्यापारियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है।
केंद्र सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बीते 12 अगस्त को अधिसूचना जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर बीती 30 जून से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। इस क्रम में नगर निगम प्रशासन ने भी थर्माकोल के उत्पाद आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित उत्पादों में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम की डंडिया, थर्माकोल की सजावटी सामग्री के साथ ही मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड व सिगरेट पैकेज 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर शामिल हैं। इधर निगम प्रशासन ने इस संबंध में शुक्रवार को अपराह्नï तीन बजे से व्यापारियों की बैठक बुलाई है। चेताया गया कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान या व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कांडपाल की ओर से पत्र जारी किया गया है।