- मामले में थे तीन आरोपी और तीसरे आरोपी की हुई मौत
- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा
हल्द्वानी। दुष्कर्म के मामले विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने एक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मामले में तीन को आरोपी बनाया गया था और तीसरे से ट्रायल के दौरान मौत हो गई।
एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामले में पीड़िता हल्द्वानी कोचिंग पढ़ने जाती थी। चार दिसंबर 2017 को चमोली गाजा पटरानी धारी नैनीताल निवासी खुशाल सिंह पीड़िता को अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में जब केस दर्ज कराया गया था, तब पीड़िता सात माह की गर्भवती हो चुकी थी। इस मामले में गर्भपात के दौरान ब्लड सैंपल लिए गए और ब्लड रिपोर्ट आई तो यह सिद्ध हो गया कि खुशाल ने ही पीड़िता से दुष्कर्म किया है। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने खुशाल को दस साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा करने पर खुशाल को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि मामले में दूसरे आरोपी मनोज कुमार पुत्र स्व.रमेश चंद्र निवासी पदमपुरी धारी को दोषमुक्त किया गया।